Saturday, 1 August 2026
सुप्रीम कोर्ट ने उमर अब्दुल्ला और पायल अब्दुल्ला के तलाक को दी मंजूरी

सुप्रीम कोर्ट ने उमर अब्दुल्ला और पायल अब्दुल्ला के तलाक को दी मंजूरी

सुप्रीम कोर्ट ने उमर अब्दुल्ला और पायल अब्दुल्ला के तलाक को दी मंजूरी

नई दिल्ली - बिग बॉस इण्डिया टूडे न्यूज 

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनकी पत्नी पायल अब्दुल्ला के आपसी सहमति से तलाक को मंजूरी दे दी है। दोनों का विवाह सितंबर 1994 में हुआ था और वर्ष 2009 से वे अलग-अलग रह रहे थे।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने बताया कि उन्होंने आपसी सहमति से अपने सभी विवादों का समाधान कर लिया है और वैवाहिक संबंध समाप्त करने का संयुक्त निर्णय लिया है। इसके बाद न्यायालय ने तलाक को स्वीकृति प्रदान कर दी।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत प्राप्त विशेष अधिकारों का प्रयोग करते हुए अंतिम फैसला सुनाया। यह अनुच्छेद न्यायालय को पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए विशेष शक्तियां प्रदान करता है।

गौरतलब है कि इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट और निचली अदालत ने तलाक की याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां दोनों पक्षों की आपसी सहमति और समझौते को देखते हुए न्यायालय ने विवाह विच्छेद को मंजूरी दे दी।

Published on: 01 Aug 2026

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Ramesh Mahendru
editor@bigbossindiatoday.com
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