पंजाब एव॔ हरियाणा हाईकोर्ट ने निकाय चुनावों दखल देने से किया इन्कार
कहा चुनाव प्रकिया काफी आगे बढ़ चुकी है
चण्डीगढ़ - बिग बॉस इंडिया टूडे
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने नगर निकाय चुनावों में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा कि चुनाव प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि चुनाव कार्यक्रम 13 मई को ही जारी हो चुका था और अब चुनाव प्रक्रिया काफी आगे बढ़ चुकी है। ऐसे में इस चरण ईवीएम पर कोई आदेश पारित करना या जारी करना उचित नहीं होगा।
चीफ जस्टिस ने सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया अब अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 19 मई बीत चुकी है और अब केवल मतदान की प्रक्रिया शेष रह गई है। अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के स्थापित सिद्धांतों के अनुसार, जब चुनाव प्रक्रिया एक उन्नत चरण में पहुंच जाती है तो न्यायालयों को उसमें हस्तक्षेप से बचना चाहिए।
इसी आधार पर अदालत ने संबंधित याचिकाओं को खारिज कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को राहत देते हुए यह स्वतंत्रता भी दी कि यदि उन्हें चुनाव प्रक्रिया या परिणाम को चुनौती देनी है तो वे कानून के अनुसार चुनाव याचिका दायर कर सकते हैं।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता चाहें तो चुनाव संपन्न होने के बाद सक्षम मंच के समक्ष चुनाव याचिका के माध्यम से अपनी शिकायत उठा सकते हैं। इस फैसले को नगर निकाय चुनावों के बीच एक महत्वपूर्ण न्यायिक संदेश माना जा रहा है, जिसमें अदालत ने चुनावी प्रक्रिया की निरंतरता और संवैधानिक मर्यादा को प्राथमिकता दी है।