अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ी राहत
अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी मामले में 31 जुलाई तक कार्रवाई पर रोक
कोलकाता/नई दिल्ली - बी बी आई टी डेस्क
टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित बयानों से जुड़े मामले में बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल पुलिस को उनके खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने से रोक दिया है।
दरअसल, कलकत्ता हाई कोर्ट का यह फैसला चुनाव रैलियों के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ दिए गए कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मामले में आया है, हाई कोर्ट ने कहा है कि पुलिस टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के खिलाफ 31 जुलाई तक कोई भी दंडात्मक कार्रवाई न करे। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता का अधिकार भादस की धारा 35(3) के तहत संरक्षित है। इस स्तर पर न्यायालय पुलिस को निर्देश देता है कि वह 31 जुलाई तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई भी दंडात्मक कार्रवाई न करे।
अभिषेक बनर्जी ने अमित शाह को एक चैलेंज चुनाव प्रचार के दौरान एक रैली करते हुए कहा था, "मैं अमित शाह को चैलेंज करता हूं, यदि आप में दम है तो 4 तारीख को कोलकाता में रहिएगा 12 बजे के बाद मुलाकात होगी। आप कितने बड़े गुंडा हैं 4 तारीख को पता चलेगा। खेला तुम लोगों ने शुरू किया है शेष टीएमसी करेगी। 4 तारीख को चुनावी नतीजे आने के बाद अभिषेक बनर्जी के इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा।